योगी सरकार ने वापस लिया आदेश, रात आठ बजे के बाद खुल सकेंगे कोचिंग संस्थान, हटाई रोक
यूपी की योगी सरकार ने कोचिंग संस्थानों को लेकर बीते 30 अगस्त को जारी किए गए एक आदेश को वापस ले लिया है. इस आदेश में रात आठ बजे के बाद लड़कियों की कक्षा पर रोक लगाई गई थी.
उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अगस्त का अपना वह आदेश वापस ले लिया है जिसमें कोचिंग संस्थानों पर रात आठ बजे के बाद लड़कियों की कक्षा पर रोक लगाई गई थी. विशेष सचिव अखिलेश कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर वाला नया आदेश पिछले दिशा-निर्देश की व्यापक आलोचना होने के बाद आया है. ‘सुरक्षित शहर’ परियोजना के तहत यह दिशा-निर्देश जारी किया गया था.
आदेश में कहा गया, ‘‘पिछले दिशा-निर्देश को रद्द करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं. सुरक्षित शहर परियोजना के सिलसिले में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में कैमरे लगाने का काम शत-प्रतिशत सुनिश्चित होना चाहिए.’’ इसमें कहा गया, ‘‘उक्त कैमरे परिसरों के प्रवेश एवं निकास द्वार, कक्षाओं के अंदर और बाहर, गैलरी, बरामदों, शिक्षण संस्थानों के मुख्य द्वार एवं छात्रावासों में लगाए जाने चाहिए. उच्च शिक्षण संस्थानों, खासकर कोचिंग केंद्रों में छात्राओं के लिए पृथक शौचालय सुनिश्चित किया जाना चाहिए.’’
पुराने आदेश पर उठे थे सवाल
तीस अगस्त के पत्र में कहा गया था कि रात आठ बजे के बाद कोचिंग संस्थानों को लड़कियों के वास्ते कक्षाएं नहीं लगानी चाहिए. अब रद्द कर दिए गए इस आदेश में कहा गया था, ‘‘जिन कोचिंग संस्थानों में लड़कियां पढ़ रही हैं, यदि उन्हें रात आठ बजे के बाद चलते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.’’ नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई विद्यार्थियों ने 30 अगस्त के आदेश पर प्रश्न उठाया था. विपक्षी दलों ने भी सरकार की भी आलोचना की थी.
दरअसल, सुरक्षित शहर की योजना के तहत योगी सरकार द्वारा ये आदेश जारी किया गया था. हालांकि ताजा आदेश में जिन संस्थानों में लड़कियां पढ़ रही हैं उन्हें अभी भी रात 8 बजे के बाद बंद रखने का ही आदेश दिया गया है. लेकिन 31 अगस्त को आदेश जारी होने के बाद मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा था कि छात्राओं वाले कोचिंग संस्थान रात 8 बजे तक ही चलने चाहिए और कोचिंग संस्थान तंग गलियों के बजाए खुले में रहने चाहिए.