टैक्स रिटर्न भरते समय उठाएं इन 5 चीजों का फायदा, कम ढीली होगी जेब
टैक्स बचाने के लिए जरूरी है कि आपको टैक्स बचाने वाले नियमों के बारे में पता हो. टैक्स बचाकर आप उस पैसे का इस्तेमाल कहीं निवेश करने के लिए कर सकते हैं. आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना ज्यादा आसान हो जाता है. इसलिए जरूरी है कि टैक्स छूट का दावा कैसे और किस चीज के लिए करना है यह आपको पता हो.
करदाताओं के पास 80सी के तहत टैक्स बचाने का विकल्प होता है. इसके लिए आपको विभिन्न निवेश दिखाने होते हैं. आप इनके जरिए हर साल लाखों रुपये टैक्स के रूप में बचा सकते हैं. आप पीपीएफ, ईएलएसएस और एनएएससी जैसे विकल्पों में निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं.
1.5 लाख तक की बचत
अगर आप आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स बचत लेना चाहते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र समते और कई विकल्प हैं जहां पैसा लगाकर आप 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये दे सकते हैं.
हाउस रेंट अलाउंस
अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और रेंट पर रहते हैं तो आपको भुगतान किए गए किराए पर भी छूट मिल सकती है. हालांकि, इसके लिए आपकी सैलरी स्लिप में एचआरए ऐड होना चाहिए.
बीमा प्रीमियम
अगर आपको बीमा है तो इस पर भी आपको टैक्स में छूट मिल सकती है. आप अपने व अपने परिवार की बीमा पॉलिसी पर आयकर अधिनियम की धारा 80डी के तहत टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं.
एनपीएस का फायदा
एनपीएस में निवेश करने पर भी आपको टैक्स में छूट मिलती है. एनपीएस के निवेश पर धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत छूट मिलती है. यह छूट 80सी की सीमा से अधिक होती है. एनपीएस में निवेश कर आप अच्छा फंड जुटाने के साथ टैक्स बचा सकते हैं.
टैक्स प्लानिंग
अंतिम समय में टैक्स प्लानिंग आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है. आपको प्लानिंग मार्च से पहले ही शुरू कर देनी चाहिए. आप पहले से प्लानिंग करके निवेश करते हैं तो टैक्स फ्री इंटरस्ट भी कमा सकते हैं.